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सुकन्या समृद्धि निकासी नियम (Withdrawal Rules)

अंतिम अपडेट: जुलाई 2026 · स्रोत: www.nsiindia.gov.in

सुकन्या समृद्धि से पैसा निकालने के स्पष्ट नियम हैं: बेटी के 18 वर्ष के होने पर उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के शेष का 50% निकाल सकते हैं। खाता 21 वर्ष में मैच्योर होता है, तब पूरी राशि (मूलधन + ब्याज) टैक्स-फ़्री मिलती है। 18 वर्ष के बाद बेटी की शादी पर भी खाता बंद करके पूरी राशि निकाली जा सकती है।

निकासी के नियम

समय से पहले खाता बंद (विशेष स्थिति)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

18 साल पर कितना निकाल सकते हैं?उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के शेष का 50% तक। इसके लिए प्रवेश या फ़ीस का प्रमाण देना होता है।
पूरी राशि कब मिलती है?खाता खोलने से 21 साल पूरे होने पर, या बेटी के 18 वर्ष के बाद शादी होने पर खाता बंद करके।
21 साल की राशि पर टैक्स लगता है?नहीं, मैच्योरिटी राशि पूरी तरह टैक्स-फ़्री है (EEE स्टेटस)।
बीच में पैसे की ज़रूरत हो तो?सामान्य स्थिति में 18 साल से पहले निकासी नहीं। 18 के बाद शिक्षा के लिए 50% निकाल सकते हैं। विशेष परिस्थिति (मृत्यु/गंभीर बीमारी) में नियमानुसार बंद।

आधिकारिक लिंक

www.nsiindia.gov.in पर जाएं →

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