🌧️केंद्रPM Fasal Bima Yojana
अंतिम अपडेट: 03/07/2026
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
लाभफसल नुकसान पर बीमा भुगतान
कौन पात्रअधिसूचित फसल उगाने वाले किसान
मंत्रालय/विभागकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अंतिम तिथिफसल मौसम कट-ऑफ से पहले
योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, और बीमारियों से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है: खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, और बागवानी में 5%। बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देती है। बीमा बुआई से कटाई तक और कटाई के 14 दिन बाद तक कवर करता है। पोर्टल: pmfby.gov.in। हेल्पलाइन: 14447।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रीमियम कितना देना होता है?खरीफ फसलों पर बीमित राशि का 2%, रबी पर 1.5%, बागवानी/नकदी फसलों पर 5%। बाकी प्रीमियम सरकार देती है।
क्लेम कैसे मिलता है?फसल नुकसान होने पर 72 घंटे में 14447 पर कॉल या Crop Insurance App पर रिपोर्ट करें। बीमा कंपनी सर्वे करेगी और 2 महीने में क्लेम सीधे बैंक खाते में आएगा।
क्या बिना KCC लोन के भी बीमा मिलेगा?हाँ, गैर-ऋणी किसान भी PMFBY में नामांकन करा सकते हैं। CSC, बैंक, या pmfby.gov.in से आवेदन करें।
कौन-सी फसलें कवर हैं?राज्य सरकार हर सीज़न में अधिसूचित फसलों की सूची जारी करती है। अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी सब कवर। pmfby.gov.in पर ज़िले की अधिसूचना देखें।
हेल्पलाइन?PMFBY हेल्पलाइन: 14447 (टोल-फ़्री)। Crop Insurance App गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।
सावधान — धोखाधड़ी से बचें: असली सरकारी योजनाओं में आवेदन हमेशा निःशुल्क या आधिकारिक रूप से सब्सिडी वाला होता है। किसी एजेंट को पैसे न दें, अनजान लिंक से APK डाउनलोड न करें, और अपनी बैंक/OTP जानकारी किसी से साझा न करें। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in पोर्टल से ही करें।