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🧓उत्तर प्रदेश

UP Pension (SSPY)

अंतिम अपडेट: 03/07/2026

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना (वृद्धा/विधवा/दिव्यांग)

लाभ₹1,000 / माह
कौन पात्रUP के वृद्ध, विधवा व दिव्यांग नागरिक
मंत्रालय/विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
अंतिम तिथिसतत

योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की SSPY पेंशन योजना वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन देती है। वृद्धावस्था पेंशन (60+): ₹1,000/माह, विधवा पेंशन: ₹1,000/माह, दिव्यांग पेंशन (40%+ विकलांगता): ₹1,000/माह। राशि सीधे बैंक खाते में आती है। ऑनलाइन आवेदन: sspy-up.gov.in।

मुख्य लाभ

पात्रता (कौन ले सकता है?)

ज़रूरी दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कितनी पेंशन मिलती है?वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग — सभी को ₹1,000/माह। कुष्ठ रोग पीड़ित को ₹3,000/माह। राशि हर 3 माह (तिमाही) में बैंक खाते में आती है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?sspy-up.gov.in → अपनी पेंशन श्रेणी चुनें → ऑनलाइन आवेदन करें → फ़ॉर्म भरें → दस्तावेज़ अपलोड → सबमिट।
आवेदन स्थिति कैसे देखें?sspy-up.gov.in → आवेदक लॉगिन → रजिस्ट्रेशन नंबर डालें → स्थिति दिखेगी।
पेंशन बंद हो गई तो क्या करें?e-KYC या जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सबमिट न करने पर पेंशन रुक सकती है। नज़दीकी CSC या BDO कार्यालय से जीवन प्रमाण सबमिट करें।
परिवार पेंशन मिलती है?अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को अलग से आवेदन करना होगा। विधवा पेंशन के लिए पत्नी आवेदन कर सकती हैं।
सावधान — धोखाधड़ी से बचें: असली सरकारी योजनाओं में आवेदन हमेशा निःशुल्क या आधिकारिक रूप से सब्सिडी वाला होता है। किसी एजेंट को पैसे न दें, अनजान लिंक से APK डाउनलोड न करें, और अपनी बैंक/OTP जानकारी किसी से साझा न करें। आवेदन केवल आधिकारिक .gov.in पोर्टल से ही करें।